शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम शाजापुर मप्र द्वारा आरोपीगण लखन पिता बाबूलाल मालवीय आयु 30 वर्ष निवासी भेरूचोक, बैरछा, हॉल मुकाम भूर्जी कालोनी शाजापुर तथा राकेश उर्फ राका पिता रमेश उर्फ खेमा बंजारा आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम पाण्डु खोरा, थाना लालघाटी जिला शाजापुर को भादवि की धारा 302, धारा 394 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2-2 हजार रू के अर्थदण्ड़ से दंडित किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक शाजापुर रमेश सोलंकी ने बताया कि, दिनांक 04 मार्च 2020 को सुबह धापूबाई उसके लड़के राजेश के लालपुरा स्थित घर से खेत पर जाने का बोलकर सुबह पौने 9 बजे गई थी । उक्त खेत पर पानत करने के लिए आरोपी लखन को 400 रू रोज की मजदूरी के हिसाब से काम पर धापूबाई के तीनो लड़को ने रखा था। दिनांक 04 मार्च 2020 को आरोपी लखन खेत पर पानत कर रहा था, तभी राजेश ने खेत पर आकर आरोपी लखन से पूछा कि माँ धापूबाई आई थी क्या तो आरोपी लखन ने मना कर दिया। उसी दिन वापस 11.30 बजे राजेश खेत पर गया और उसने आरोपी लखन से पूछा कि माँ धापूबाई आई क्या, तो आरोपी लखन ने माता जी नहीं आई कहते हुए मना कर दिया । फिर आरोपी लखन राजेश से बोला कि तुम्हारी मॉं ने मुझे बोला था कि गेंहू खत्म हो गये है कंट्रोल की दुकान पर से गेंहू लेने जाना है। फिर उसी दिन राजेश शाम के 05.30 बजे वापस खेत पर गया तो उसे उसकी मॉं धापुबाई खेत पर नहीं दिखी तो उसने फिर आरोपी लखन से पूछा तो उसने फिर मना कर दिया। जब धापूबाई शाम तक राजेश के घर नहीं आई तो उसने सोचा की बड़े भाई बाबुलाल के घर विजयनगर चली गई होगी।
दिनांक 05 मार्च 2020 को सूचना मिलने पर राजेश ने उसके भाई बाबूलाल को बताया कि अपने गोल्याखेड़ा वाले खेत के पास जाकर देखाे कोई महिला रेल से गिर गई है। फिर बाबूलाल ने रेल पटरी के पास जाकर देखा तो उसकी माता धापूबाई रेलवे पटरी के पास मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। उसकी माता धापूबाई ने पैर में चांदी के कड़े तथा गले में चांदी की चेन पहन रखी थी, जो उसे नहीं दिखी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी माता का मुंह कुंचल दिया तथा गले व छाती में धारदार हथियार से गहरे घाव पंहुचाकर उसकी मॉं की हत्या कर दी। उसे शंका हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी माता के पैरो से चांदी के कड़े व गले से चांदी की चेन लूटकर उसकी माता धापूबाई को जान से खत्म कर दिया है। जिसकी सूचना उसके द्वारा पुलिस थाना लालघाटी शाजापुर को दी।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना लालघाटी शाजापुर के द्वारा मर्ग कायम कर जांच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी लखन को पकड़ा और घटना के संबंध में पुछताछ की। आरोपी लखन ने आरोपी राकेश उर्फ राका के नाम का खुलासा किया। आरोपीगण के मेमो के आधार पर मृतिका धापूबाई की चांदी के कडे एवं चांदी की गले की चैन आरोपीगण से जप्त की गई। आरोपीगण ने विवेचना के दौरान पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया था कि दोनों आरोपीगण ने योजनाबद्ध तरीके से मृतिका धापूबाई से उसके खेत पर लूट कारित करते हुये उसे दराता व चाकू से गंभीर चोंट पहॅुचाकर हत्या की और उसकी लाश को रेल्वे पटरी के पास पटक दिया।
थाना लालघाटी शाजापुर के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रेमलता सोलंकी, उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर, रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर व निर्मल सिंह गुर्जर, अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।