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November 22, 2022, 4:12 pm
BIG NEWS : ट्रैक्टर में 5 क्विंटल डोडाचूरा की तस्करी करनें वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़े खबर  

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जावद। अनुज कुमार मित्तल विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट 1985) जावद के द्वारा ट्रैक्टर में 5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले 02 आरोपीगण अज्जू उर्फ अजितेश पिता कन्हैयालाल नागदा उम्र 30 वर्ष एवं गणेश पिता प्रेमचंद्र नागदा उम्र 37 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कानाखेडा जिला नीमच को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8/15 (सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000 रू जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व दिनांक 14 मई 2014 की दोपहर के 1.30 बजे थाना जावद क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम केशवपुरा स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास नीमच नयागांव हाईवे की हैं। पुलिस चौकी नयागांव में पदस्थ एएसआई मुकेश यादव को टेलीफोन के माध्यम से मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरोपीगण ट्रैक्टर में लगी बिना नंबर की ट्राली में सुखले के नीचे सफेद प्लास्टिक के कट्टों में अवैध डोडाचूरा भरकर किसी बाहरी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें ट्रैक्टर-ट्राली आती हुई दिखाई दी, जिसकी तलाशी लिये जाने पर सुखला तिरपाल से ढ़का हुआ था, तिरपाल एवं सुखले को हटवाकर देखने पर उसके नीचे छुपाए हुए 12 प्लास्टिक के कट्टो में 5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। मौके से डोडाचूरा व ट्रैक्टर-ट्राली को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 163/2014, धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
 

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