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March 7, 2023, 6:52 pm
KHABAR : एनएफए अध्यक्ष प्रितपाल सिंह छाबड़ा को कारण बताओ नोटिस, अभिषेक प्रेमी को किया निलंबित किया, नियमो का उलंघन करने पर कार्यवाई, पढ़े खबर  

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नीमच। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन नीमच की एक आवश्यक बैठक स्विमिंग पूल परिसर में रविवार को उपाध्यक्ष राजू सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने आम सहमति से डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन नीमच के वर्तमान अध्यक्ष प्रितपाल सिंह छाबड़ा को संगठन की नियम विपरीत गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में नोटिस देने का निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किया। 

डीएफए द्वारा प्रेस को जारी अधिकृत हस्ताक्षर युक्त पत्र में बताया गया कि पूर्व में भी अध्यक्ष प्रितपाल सिंह छाबड़ा द्वारा डीएफए की बिना स्वीकृति के संगठन के नियमों के विपरीत कार्यों को अंजाम दिया गया था। डीएफए के नियमों का उल्लंघन कर चयन समिति सचिव पर झूठे आरोप समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने और संघ के बिना अनुमति से ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम घोषित करने, झुठी सूचना प्रसारित करने आदि की गतिविधियों के खिलाफ संगठन पदाधिकारीयों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। 

उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2022 को डीएफए द्वारा प्रितपाल सिंह छाबड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका वर्तमान में आज तक किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रितपाल सिंह छाबड़ा को संगठन के विपरीत गतिविधियां संचालित करने के आरोप में नोटिस देने का निर्णय लिया गया। 

हस्ताक्षर युक्त पत्र में बताया गया कि अखिल भारतीय फूटबाल प्रतिस्पर्धा आयोजित करने का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र में डीएफए की बिना स्वीकृति के प्रकाशित करवाया गया, जिसकी कोई लिखित अनुमति संगठन द्वारा अध्यक्ष छाबड़ा को प्रदान नहीं की गई थी। किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। बैठक के बाद सचिव प्रमोद शर्मा के कार्यालय पर सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में अभिषेक प्रेमी द्वारा डीएफए की प्रोसेडिंग रजिस्टर पढ़ने के लिए मांगा गया जो कि अभिषेक प्रेमी संघ के सहसचिव है प्रोसिडिंग पढ़ने के बाद सदस्यों के सामने प्रोसिडिंग रजिस्टर को फाड़ दिया और सचिव प्रमोद शर्मा के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए डीएफए सह सचिव अभिषेक प्रेमी को पत्र क्रमांक सीओ एमपी/ 20 23/ 23 दिनांक 5 मार्च 23 के आधार पर आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।

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